आपसी सहमति से समलैंगिकता अपराध है या नहीं, आज तय करेगी सुप्रीम कोर्ट।

इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय जीवन और यौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर विचार करेगा। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई में देरी से इनकार कर दिया था।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : उच्चतम न्यायालय ने सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि 2013 में दी गई उसकी व्यवस्था सही है या नहीं जिसमें, सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इन मामलों में गैर सरकारी संगठन नाज फाउंडेशन को बहस आगे बढ़ाने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि सुधारात्मक याचिकाओं में सीमित गुंजाइश होती है और इनकी सुनवाई किसी अन्य पीठ के समक्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय जीवन और यौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर विचार करेगा।कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई में देरी से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने समलैंगिक संबंधों पर जनहित याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त देने का अनुरोध किया था।उच्चतम न्यायालय ने 2013 में समलैंगिक वयस्कों के बीच संबंधों को अपराध की श्रेणी में बहाल किया था। न्यायालय ने समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद पुर्निवचार याचिकाएं दाखिल की गयीं और उनके खारिज होने पर प्रभावित पक्षों ने मूल फैसले के अध्ययन के लिए सुधारात्मक याचिकाएं दाखिल की गयी थीं। सुधारात्मक याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अर्जी दाखिल की गयी कि खुली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए जिस पर शीर्ष अदालत राजी हो गया। इसके बाद धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए कई रिट याचिकाएं दाखिल की गई। धारा 377 ‘ अप्राकृतिक अपराधों ’ से संबंधित है।

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