केरल नन दुष्कर्म मामले में आरोपी फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका हुई खारिज

इस दौरान उनके बयानों में विरोधाभास और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिशप ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : नन दुष्कर्म मामले में केरल हाईकोर्ट ने जालंधर के पूर्व बिशप और आरोपी फ्रैंको मुलक्कल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में 27 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केरल पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में मुलक्कल को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले तीन दिन तक उनसे पूछताछ की गई थी। इस दौरान उनके बयानों में विरोधाभास और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिशप ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।वहीं आरोपित बिशप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि उन्हें नन के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं और इन पर कार्रवाई की वजह से उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है।पीड़ित नन की बहन ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंन राज्य के डीजीपी, कोट्टयम के एसपी और कलाडी सर्कल इंस्पेक्टर को लिखित शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों से डरे नन के परिवार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार की है।गौरतलब है कि पीड़िता नन ने बिशप फ्रैंको पर दुष्कर्म के आरोप लगाया थे। नन के मुताबिक मुलक्कल ने बीते दो सालों में उसके साथ 13 बार दुष्कर्म किया था। नन का यह भी दावा है कि उसने इस मामले में पहले चर्च के ही अधिकारियों से शिकायत की थी लेकिन उन्होंने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कि और इसके बाद उसने फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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