नहीं होगा वाहन बीमा! जब तक नहीं होगा पीयूसी सर्टिफिकेट।

बीमा नियामक IRDAI (इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को 6 जुलाई को निर्देश जारी कर दिया है। कंपनियों कहा गया है कि वो इसके लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन रिन्युअल सिस्टम तैयार करें।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए वाहन बीमा के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है।
अगर आपकों वाहन बीमा कराना है तो आपके पास पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बगैर आप अपनी कार और बाइक का इंश्योरेंस रिन्युअल नहीं करा पाएंगे। इस संबंध में बीमा नियामक IRDAI (इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को 6 जुलाई को निर्देश जारी कर दिया है। कंपनियों कहा गया है कि वो इसके लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन रिन्युअल सिस्टम तैयार करें। IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों से कहा है कि अगस्त 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अब सभी बीमा कंपनियों को सिस्टम बनाना पड़ेगा।

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