सट्टेबाजी से जुडे़ विज्ञापनों पर सरकार की सख्त सलाह जारी, OTT और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों p केंद्र की नया गाइड लाइन

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े एप या वेबसाइट के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों के साथ-साथ निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों पर सट्टेबाजी के विज्ञापनों को दिखाने के खिलाफ यह सख्त सलाह जारी की है। इससे पहले इसी साल जून में केंद्र सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए भी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि “मंत्रालय ने देखा है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ न्यूज प्लेटफॉर्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर दिखाई दे रहे हैं।” इसमें आगे देखा गया है कि कुछ “ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफार्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में समाचार वेबसाइटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।”

एडवाइजरी में निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को भी सलाह के उल्लंघन के लिए लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर समाचार और करंट अफेयर्स सामग्री के प्रकाशकों को एक अलग सलाह में मंत्रालय ने एक समान निर्देश जारी किया है और उनसे भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को नहीं दिखाने के लिए कहा गया है।

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