अमेरिका में गैर-प्रवासियों को निर्वासित करने का नियम सोमवार को होगा लागू

वीजा जारी करने और इसकी अवधि बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग अमेरिका सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) ने बुधवार को कहा कि नया नियम सोमवार से प्रभावी किया जाएगा

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ)  : अमेरिका एक अक्टूबर से उस नए नियम पर अमल शुरू करेगा जिसके तहत देश में कानूनी तौर पर रहने की अनुमति समाप्त होने पर गैर-प्रवासियों को निर्वासित किया जाना है। इस नए नियम के तहत उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जिनके वीजा की अवधि बढ़ाने का आवेदन खारिज हो चुका है।वीजा जारी करने और इसकी अवधि बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग अमेरिका सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) ने बुधवार को कहा कि नया नियम सोमवार से प्रभावी किया जाएगा। इसके तहत उन लोगों को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा जिनके वीजा की अवधि बढ़ाई नहीं गई है।नोटिस जारी किया जाना विदेशी नागरिकों को निवार्सित करने की प्रक्रिया में पहला कदम होता है। यह नोटिस उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जिनके पास अमेरिका में रहने के वैध कागजात नहीं होते।भारतीय आइटी पेशेवरों में लोकप्रिय एच-1बी वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए हाल के महीनों में मिले आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। माना जा रहा है कि एच-1बी वीजा के साथ अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर नए नियम का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल इस श्रेणी में नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे।

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