(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): गृह मंत्रालय ने आतंकी संघठन TRF पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि आतंकी संगठन TRF को बैन किया जाता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सरकार की ओर से आतंकी संगठन घोषित किया गया TRF साल 2019 में अस्तित्व में आया था। जिसमें उल्लेख किया गया है कि “TRF की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय ने TRF के एक कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत एक आतंकवादी के रूप में नामित किया। गृह मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि सीमापार से घुसपैठ और हथियारों, ड्रग्स की तस्करी में भी TRF शामिल है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को ये भी कहा कि TRF सोशल मीडिया के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। TRF के सदस्यों और कई सहयोगियों के खिलाफ सुरक्षाबलों के साथ ही जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की योजना बनाने से संबंधित मामले भी दर्ज हैं। TRF पर बैन लगाने का ऐलान करते हुए गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है कि सुरक्षाबलों और आम नागरिकों पर हमले से संबंधित कई मामलों में इस संगठन का नाम आया है। गृह मंत्रालय ने TRF को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए घातक बताया है।
निर्दोष नागरिकों और जवानो की हत्याओं का जिम्मेदार
गृह मंत्रालय ने कहा कि टीआरएफ के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं, जो जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा बल के जवानों और निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की योजना बनाने, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने के लिए हथियारों का समन्वय और परिवहन करने से संबंधित हैं। सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला और निर्दोष लोगों की हत्या इसमें शामिल रही है।
आतंकी गतिविधि मे संलिप्त मोहम्मद अमीन खबैब आतंकी घोषित
गृह मंत्रालय की जानकारी के अनुसार TRF की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा लिए हानिकारक हैं। शेख सज्जाद गुल द रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर है और उसे आतंकी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामांकित किया गया है। इसके अलावा, मोहम्मद अमीन खबैब उर्फ अबू खुबैब को आतंकी गतिविधि मे संलिप्त पाए जाने पर अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी घोषित किया गया है।