कश्मीरी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर अवैध रूप से विदेशी धन रखने का आरोप

ईडी ने विदेशी मुद्र अधिनियम (FEMA) के तहत इस मामले की जांच की।जांच पूरे होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने FEMA के तहत आदेश जारी करते हुए 14.40 लाख का जुर्माना लगाकर गिलानी के पास से कथित रूप से बरामद किेए गए (लगभग 6.8 लाख रुपये) जब्त कर लिए है।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ)  : प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध रूप से 10,000 अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा रखने के जुर्म में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।ईडी ने विदेशी मुद्र अधिनियम (FEMA) के तहत इस मामले की जांच की।जांच पूरे होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने FEMA के तहत आदेश जारी करते हुए 14.40 लाख का जुर्माना लगाकर गिलानी के पास से कथित रूप से बरामद किेए गए (लगभग 6.8 लाख रुपये) जब्त कर लिए है। आयकर विभाग द्वारा गिलानी के खिलाफ शिकायत करने के बाद ईडी ने जांच शुरू की।बता दें कि गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह से प्रवर्तन निदेशालय (ED) टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ करेगी । दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पूछताछ की इजाजत दे दी। इसके अलावा इस मामले में जुड़े अन्य आरोपितों से भी पूछताछ की जाएगी।गिलानी के बेटे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने टेरर फंडिंग मामले में सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी को दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किया गया था।गौरतलब है कि पाकिस्‍तान की आंखों का तारा बने गिलानी हमेशा ही भारत के खिलाफ आम कश्‍मीरी को सड़कों पर उतरकर पथराव करने, नारेबाजी करने की अपील करते दिखाई देते आए हैं, लेकिन अपने बच्‍चों की शिक्षा समेत उन्‍हें कामयाब करने को लेकर वह काफी संजीदा हैं।

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