ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट का आज अहम फैसला, वाराणसी में धारा 144 लागू

बनारस में सभी हिंदुओं द्वारा रात 8 बजे से 8.15 तक अपने घरों के छत पर आकर शंख, घंटी और थाली बजाई जाएगी।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तीन महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को सुनवाई योग्य करार देने के लिए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इनमें नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की वैधानिकता के खिलाफ दायर याचिकाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने समेत कुछ दूसरे बिंदुओं पर भी हाईकोर्ट को आज अपना फैसला सुनाना है. सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होगी। माना जा रहा है कि 5 बजे से पहले फैसला आ जाएगा।

वह ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे की पोषणीयता (सुनवाई योग्य है या नहीं) पर होगा. 24 अगस्त को अदालत ने फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर में कराए गए सर्वे के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को ऑर्डर 7 रूल 10 के तहत सुनवाई का आदेश दिया था।

मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ने अदालत को बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी दलील में कहा है कि ज्ञानवापी कहीं से मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर का ही हिस्सा है। इसलिए इस मामले में 1991 का उपासना स्थरल अधिनियम किसी भी तरह से लागू नहीं होता। बनारस में सभी हिंदुओं द्वारा रात 8 बजे से 8.15 तक अपने घरों के छत पर आकर शंख, घंटी और थाली बजाई जाएगी। इसकी जानकारी भी सभी को दे दी गयी है। हिन्दू पक्ष का कहना है कि अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो आदि विश्वेश्वर को मुक्त कराने की दिशा में पहला कदम होगा।

वहीं इस फैसले के बाद माहौल खराब न हो इसके लिए नगर में धारा 144 लगा दी गई है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स पूरे शहर के सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है।

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