हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में दीवाली वाले दिन केवल 3 घंटे की पटाखे फोड़े जा सकेंगे। पटाखों के कारण फैलने वाले प्रदूषण से चिंतित पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने यह आदेश देते हुए दोनों राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस बारे में जारी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।
फैसले के अनुसार दीवाली पर पटाखे शाम को केवल साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। यह आदेश केवल दीवाली वाले दिन के लिए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ पर लागू होंगे। दीवाली अगले सप्ताह गुरुवार को है। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस अमित रावल की पीठ ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि इस बारे में भविष्य के लिए विस्तृत गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएगी।
कोर्ट ने इस सिलसिले में जारी गाइडलाइंस में पटाखों के व्यापारियों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाने के मामले में भी स्थिति साफ कर दी है। हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को उसके निर्देशों को सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है। इस बारे में मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए कोर्ट मित्र बनाए गए अनुपम गुप्ता ने बताया कि पुलिस को हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस विभाग को पर्याप्त संख्या में पीसीआर गाड़ियों को तैनात करने को कहा गया है।