नई दिल्ली: दिल्ली के करोल बाग में स्थिति हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट नहीं होगी. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि करोल बाग में हनुमान की ऊंची मूर्ति वहीं रहेगी. कोर्ट ने मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने का प्लान तैयार करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को प्लान तैयार करने का आदेश दिया है.
इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. हाईकोर्ट में पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हनुमान मंदिर के पास काफी अतिक्रमण है. वहीं डीडीए ने कहा कि उसने गुरुवार को बग्गा मोटर की 1200 स्क्वायर यार्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाया है. हाईकोर्ट ने डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी को कहा है कि हनुमान मूर्ति के आसपास की अतिक्रमण को हटाने के लिए एक लेआउट प्लान तैयार करे.
आपको बता दें कि अवैध निर्माण से परेशान दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि मध्य दिल्ली में 108 फुट ऊंचे हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट से हटाने पर विचार करें ताकि इसके आसपास अतिक्रमण हटाया जा सके. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था.
पीठ ने कहा कि अमेरिका में गगनचुंबी वस्तुओं का पूरी तरह स्थानांतरण किया गया है. एनजीओ ने महानगर के करोल बाग इलाके से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है.