(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश हो चुका है। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए टैक्स के मोर्चे पर कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। इसके बावजूद बजट में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी मदद से आप 13 लाख तक की अपनी कमाई को टैक्स फ्री कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ है ऐलान और 13 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स बचाने का क्या है कैलकुलेशन। दरअसल, सरकार ने आम बजट में 45 लाख तक के मकान खरीदने वालों को लोन के ब्याज पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का ऐलान किया गया है। पहले यह छूट 2 लाख तक की थी जो अब बढ़कर 3.50 लाख हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन में 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी। इन सबका फायदा उठाकर आप 13 लाख रुपये तक की सालान कमाई पर भी टैक्स से बच सकते हैं। मान लीजिए कि रमेश की सालाना कमाई 13 लाख रुपये है। अब इस रकम से स्टैंडर्ड डिडक्शन (-50 हजार रुपये) को कम कर दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो एक एकमुश्त रकम है जिसे सैलरी से हुई आपकी कुल कमाई में से घटा दिया जाता है और उसके बाद टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। कहने का मतलब यह है कि इस डिडक्शन के बाद रमेश की सालाना कमाई 12 लाख 50 हजार रुपये हो जाती है। अब रमेश को 12 लाख 50 हजार रुपये की कमाई में से 80 सी के तहत एलआईसी या म्युचुअल फंड आदि में निवेश करना होगा। इस निवेश पर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की छूट मिल जाएगी। इस छूट के बाद रमेश की सालाना टैक्सेबल कमाई 11 लाख रुपये रह जाती है। अब रमेश को मेडिकल इंश्योरेंस और एनपीएस स्कीम के तहत क्रमश: 50-50 हजार रुपये की छूट का फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा रमेश ई-वाहन के लोन में 1 लाख 50 हजार रुपये तक की छूट ले सकता है। इन सभी छूटों के बाद रमेश की टैक्सेबल इनकम 8.50 लाख रुपये रह जाती है। अब रमेश होम लोन के ब्याज पर 3.50 लाख रुपये की छूट ले सकता है।यहां बता दें कि जो लोग 45 लाख रुपये तक का घर 15 साल के लिए लेते हैं उन्हें ही यह छूट मिलेगी। यह छूट नए खरीददारों को ही मिलने वाली है। बहरहाल, इस छूट के बाद आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये रह जाती है। यहां बता दें कि 5 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री है इसलिए इस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 13 लाख रुपये सालाना कमाई करते हैं तो 7 लाख 50 हजार रुपये तक के निवेश या छूट का फायदा उठाकर टैक्सेबल कमाई को 5 लाख रुपये तक पर ला सकते हैं। इसके बाद 5 लाख की कमाई पर भी टैक्स फ्री का फायदा मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन (-50 हजार रुपये) – 12 लाख 50 हजार रुपये यानी अब आपको 12 लाख 50 हजार रुपये के हिसाब से निवेश के जरिए छूट मिलेगी।
होम लोन पर ब्याज – 2 लाख रुपये
80 सी के तहत छूट – 1 लाख 50 हजार रुपये
मेडिकल इंश्योरेंस – 50 हजार रुपये
एनपीएस- 50 हजार रुपये
होम लोन पर ब्याज में अतिरिक्त छूट – 1 लाख 50 हजार रुपये
ई वाहन के लोन में छूट – 1 लाख 50 हजार रुपये
इसके बाद आपकी कमाई 7 लाख 50 हजार रुपये बच जाती है ।अब आपको अपनी सालाना कमाई 12.50 लाख रुपये में से इस रकम को घटा देना होगा
यानी 12.50 लाख रुपये – 7.50 लाख रुपये =5 लाख रुपये
5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है इसलिए इस रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा