मध्य प्रदेश : चुनाव में हेलीकॉप्टर से प्रचार करने वाले नेताओं को देना होगा GST

हेलीकॉप्टर से प्रचार का खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इस बार हेलीकॉप्टर से प्रचार करने पर जीएसटी भी चुकाना होगा। प्रचार वाहन से लेकर बड़े नेताओं के प्रचार के लिए आने तक की अनुमति ऑनलाइन एप के माध्यम से लेनी होगी।हेलीकॉप्टर से आने वाले नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर की अनुमति या वह कोई रैली करेंगे, तो उसकी भी अनुमति निर्धारित फार्मेट में ऑनलाइन ही लेनी होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सुविधा नामक वेब पोर्टल की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर से प्रचार का खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा।निर्वाचन आयोग ने हवाई किराये को तीन श्रेणियों में बांटा है। इसमें डबल इंजन हेलीकॉप्टर (वीटी-एचएलके बेल-412) के लिए प्रति घंटा दो लाख 89 हजार रुपये और 18 फीसद जीएसटी अलग से तय किया गया है। सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर पायलट व ईंधन सहित एक लाख 20 हजार तक और डबल इंजन हेलीकॉप्टर (अगुस्ता ए 109 ई) पायलट व ईंधन सहित प्रतिघंटा दो लाख 31 हजार 500 रुपये के अलावा जीएसटी तय किया गया है।

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