मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों पर चलेगा हत्या और साजिश केस

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एएस गडकरी की एक पीठ सोमवार को पुरोहित की उस याचिका पर अगले महीने सुनवाई के लिए सहमत हो गई

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ)  : मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इन पर आतंकी साजिश रचने और हत्या के आरोप हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। इससे पहले सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुरोहित की याचिका पर आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एएस गडकरी की एक पीठ सोमवार को पुरोहित की उस याचिका पर अगले महीने सुनवाई के लिए सहमत हो गई, जिसमें उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियां कानून के तहत अपने अभियोजन को चुनौती दी है।मालेगांव ब्लास्ट मामले में ही आरोपी प्रज्ञा ठाकुर और उनके छह सहयोगियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। प्रज्ञा को पांच लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया साध्वी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि साध्वी प्रज्ञा एक महिला हैं और आठ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और वो कमजोर हो गई हैं, बिना सहारे चलने में भी लाचार हैं।29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 100 लोग जख्मी हुए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने जा रहे थे।

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