सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान को लेकर SC में सुनवाई आज

नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है।

(न्यूज़ लाइव नाऊ) नई दिल्ली: सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को फिलहाल अनिवार्य ना बनाया जाए। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। केंद्र ने कहा कि तब तक 30 नवंबर, 2016 के राष्ट्रीय गान अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति बहाल हो। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करे। इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हों। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये भी देखना चाहिए कि सिनेमाघर में लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे में देशभक्ति का क्या पैमाना हो, इसके लिए कोई रेखा तय होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के नोटिफिकेशन या नियम का मामला संसद का है। ये काम कोर्ट पर क्यों थोपा जाए?

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