हिमाचल: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिहं बुरी तरह घिर गए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है वहीं दूसरी और सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उन आदेशों को भी खारिज कर दिया है जिसमें वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में वीरभद्र सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
क्या था याचिका में…
-सिंह ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि वह उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13 (2) और 13 (1) और आईपीसी की धारा 109 के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने का निर्देश दे।
-इसके साथ ही उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि वह प्राथमिक जांच और प्राथमिकी के रिकॉर्ड तलब करे। सीबीआई ने 23 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
गिरफ्तारी की लटकी तलवार …
-इस मामले में सीबीआई अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा उनकी धर्म पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह से न केवल पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है अपितु वह उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।
-इस मामले में सीबीआई अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तथा उनकी धर्म पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह से न केवल पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र है अपितु वह उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है।
-चार्जशीट दायर होने के बाद सीबीआई अतिरिक्त पूछताछ के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की पटीशन डाल सकती है।
-दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
-आज न केवल वह इस याचिका को खारिज कर दिया गया अपितु जो आदेश वीरभद्र सिंह के पक्ष में प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे उन्हें भी खारिज कर दिया गया।
-दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि यह उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच का निर्णय है।
-अभी उनके पास डबल बैंच में याचिका दायर करने के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के विकल्प बचे हैं।
-उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में पहले से ही एक आरोपी आनंद चौहान सलाखों में बंद हैं।
-आज न केवल वह इस याचिका को खारिज कर दिया गया अपितु जो आदेश वीरभद्र सिंह के पक्ष में प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे उन्हें भी खारिज कर दिया गया।
-दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि यह उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच का निर्णय है।
-अभी उनके पास डबल बैंच में याचिका दायर करने के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के विकल्प बचे हैं।
-उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में पहले से ही एक आरोपी आनंद चौहान सलाखों में बंद हैं।
ये है मामला…
-गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह के परिवार के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था।
-वीरभद्र सिंह पर केंद्र में स्टील मंत्री रहते हुए 6.1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति बनाने का आरोप है।
-बताते चलें कि अकेले वीरभद्र सिंह ही नहीं उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, बेटा बिक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता भी आरोपी है।