1993 मुंबई ब्लास्ट: अबू सलेम समेत 7 दोषियों पर टाडा कोर्ट का फैसला आज

मुंबई । विशेष टाडा कोर्ट 1993 के सीरियल बम विस्फोटों के दूसरे चरण के मुकदमे पर शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। इस मामले में गैंगस्टर अबू सलेम समेत सात लोग आरोपी हैं। इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे।

मुकदमे का पहला पहला चरण 2007 में पूरा हुआ था। इसमें कोर्ट ने 100 लोगों को दोषी ठहराया था और 23 लोगों को बरी कर दिया था। सात आरोपियों अबू सलेम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फीरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम का मुकदमा मुख्य मुकदमे से अलग कर दिया गया था। क्योंकि इनकी गिरफ्तारी मुख्य मुकदमा पूरा होने के बाद हुई थी।

इस मामले में सलेम पर गुजरात से हथियार मुंबई ले जाने का आरोप है। मुस्तफा दोसा भारत में आरडीएक्स समेत विस्फोटकों को लाने का आरोपी है। सलेम ने एके-56 राइफलें, 250 बुलेट और कुछ हैंड ग्रेनेड अभिनेता संजय दत्त को उनके आवास पर 16 जनवरी 1993 को सौंपे थे। दो दिन बाद सलेम और दो अन्य लोग दत्त के घर से दो राइफल और कुछ गोलियां ले गए थे।

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