28 लाख हड़पने के आरोपी पूर्व विधायक संजीव प्रधान गए जेल

संबलपुर, [जागरण संवाददाता]। वकालत का पेशा छोड़कर राजनीति में किस्मत अजमाने और चार वर्ष पहले करीब 28 लाख रुपये हड़पने के आरोप में सुर्खियों में रहे बीजद के पूर्व विधायक संजीव प्रधान को मंगलवार की शाम ओडिशा क्राइम ब्रांच की अर्थनैतिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर बुधवार के संबलपुर एसडीजेएम की अदालत में हाजिर किया। जहां उनकी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि संजीव प्रधान 2009 में बीजद प्रत्याशी के रूप में देवगढ़ विधायक चुने गए थे। बाद में प्यारीमोहन महापात्र के मिडनाइट आपरेशन में शामिल होकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ साजिश के आरोप में दल से निलंबित कर दिया गया था।

बीजद के इस पूर्व विधायक प्रधान के खिलाफ रेंगाली बांध परियोजना द्वारा प्रभावित लोगों का करीब 28 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। यह आरोप अगस्त 2013 में लगाया गया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवगढ़ बंद भी रखा गया था। बताया गया है कि वर्ष 1973 में, तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ¨सचाई के लक्ष्य को लेकर रेंगाली बांध परियोजना का शुभारंभ किया था। इस परियोजना द्वारा देवगढ़ जिला के 77 गांव पूरी तरह और 114 गांव आंशिक रूप से जलमग्न हुए।

इस परियोजना के प्रभावित विस्थापित लोगों के लिए सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई। कम क्षतिपूर्ति राशि को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। अदालत ने जब क्षतिपूर्ति राशि बढ़ा दी तब तक कइयों की मौत हो चुकी थी। आरोप है कि पूर्व विधायक प्रधान ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जीवित हिताधिकारियो को मृत और असली हिताधिकारी के स्थान नकली हिताधिकारी को पेश कर करीब 28 लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि हड़प लिया था। संबलपुर स्थित उत्तरांचल राजस्व कार्यालय परिसर में रेगाली बांध परियोजना का कार्यालय होने की वजह से गिरफ्तार पूर्व विधायक प्रधान को संबलपुर एसडीजेएम कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

 

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