न्यूज़लाइवनाउ – अगर आप AePS फ्रॉड से अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहते हैं तो बैंक द्वारा सुझाए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.
भारत में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) डिजिटल पेमेंट का प्रचलित तरीका बन गया है. इसमें आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए केवल आधार नंबर, बायोमेट्रिक/IRIS की आवश्यकता पड़ेगी. इसके साथ ही इस पेमेंट में आपको उस बैंक के नाम को भी दर्ज करना पड़ता है, जहां आपका बैंक खाता है.
AePS के जरिए पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए UIDAI आधार डाटा यानी बायोमेट्रिक को m-Aadhaar App पर लॉक करने की सलाह देता है. हालांकि कई बार यूजर्स ऐसा करना भूल जाते हैं. ऐसे में उनके AePS फ्रॉड के शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है. अगर आप AePS फ्रॉड से अपनी मेहनत की कमाई बचाना चाहते हैं तो बैंक द्वारा सुझाए गए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.
- अगर AePS के जरिए आपके खाते से गलत तरीके से पैसे निकाले गए हैं तो आप सबसे पहले इसकी जानकारी बैंक को दें. अलग-अलग बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा और फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए नंबर जारी कर रखा है. इन नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप फ्रॉड ट्रांजेक्शन की जानकारी बैंक को दे सकते हैं.
- ET की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आधार के जरिए आपके खाते से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुए हैं तो आप सबसे पहले बैंक को इसकी जानकारी देकर अपने खाते को ब्लॉक करवा दें. इससे आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति किसी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा.
- सरकार ने साइबर क्राइम से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी को साझा करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल https://cybercrime.gov.in/ की शुरुआत की है. इस पोर्टल पर जाकर आप 90 दिन के भीतर अपने साथ हुई धोखाधड़ी को रिपोर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा AePS फ्रॉड के मामले में UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/en/contact-support.html पर विजिट कर सकते हैं.
- ध्यान रखें कि UIDAI एक बार में AePS के जरिए केवल 10,000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन की परमिशन मिलती है. इस तरह आप एक दिन में केवल 5 बार ही ट्रांजेक्शन करके 50,000 रुपये की तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं. ऐसे में अगर पहली बार में किसी साइबर क्राइम के जरिए 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं तो ध्यान रखें इसके बाद के आगे के ट्रांजेक्शन पर आप तुरंत रोक लगा दें. इसके लिए आप फटाफट अपने बैंक से संपर्क करें.