(न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) Batla House Encounter मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को गुरुवार (12 अक्टूबर) को उम्रकैद में बदला दिया. दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी.
Batla House Encounter में हाई कोर्ठ ने दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को सुनाई गयी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया.
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने हालांकि मामले में खान को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. लाइव लॉ के मुताबिक, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा सुनाई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम के तहत आता है.
इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया था. इस दौरान ही एमसी शर्मा की जान चली गई थी.
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