Batla House Encounter: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को सुनाई उम्रकैद की सजा, फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

(न्यूज़लाइवनाउ-New Delhi) Batla House Encounter मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान की फांसी की सजा को गुरुवार (12 अक्टूबर) को उम्रकैद में बदला दिया. दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी.

Batla House Encounter में हाई कोर्ठ ने दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या को लेकर आरिज खान को सुनाई गयी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में इजरायल और फलस्तीन के बीच एक बार फिर स्थिति खराब हो गई है, इजरायल में 5000 हजार रॉकेट दागे

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने हालांकि मामले में खान को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. लाइव लॉ के मुताबिक, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा सुनाई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम के तहत आता है.

इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को 2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया था. इस दौरान ही एमसी शर्मा की जान चली गई थी.

और खबरों के लिए हमें फॉलो करें Facebook पर।

#DelhiBatla House EncounterTerrorist