(न्यूज़लाइवनाउ-India) केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और इसके प्रवर्तक निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े मुंबई स्थित परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई एक बड़े बैंक घोटाले से जुड़ी मानी जा रही है।
अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआई ने शनिवार को एसबीआई की शिकायत के आधार पर आरकॉम के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया और इसके कई दफ्तरों पर छापे मारे। आरोप है कि इस घोटाले से भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का वित्तीय नुकसान हुआ।
सूत्रों ने बताया कि यह कदम भारतीय रिज़र्व बैंक के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट मास्टर डायरेक्शंस और एसबीआई बोर्ड द्वारा स्वीकृत धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप उठाया गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में लोकसभा में जानकारी दी थी कि 24 जून, 2025 को एसबीआई ने आरबीआई को खातों को धोखाधड़ी घोषित करने की सूचना दी थी और इसके बाद सीबीआई से संपर्क साधा गया। उनके मुताबिक, एसबीआई का आरकॉम पर 2,227.64 करोड़ रुपये की फंड-बेस्ड मूल बकाया राशि (ब्याज और खर्च समेत) और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-फंड-बेस्ड बैंक गारंटी का जोखिम है।
आरकॉम पहले से ही दिवालिया प्रक्रिया में
रिलायंस कम्युनिकेशंस फिलहाल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। लेनदारों की समिति द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी और मार्च 2020 में इसे एनसीएलटी, मुंबई में प्रस्तुत किया गया था।
मंत्री ने यह भी बताया कि एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया भी शुरू की है, जो एनसीएलटी मुंबई में लंबित है। बैंक ने 10 नवंबर 2020 को उनके खाते को धोखाधड़ी घोषित किया था और 5 जनवरी 2021 को सीबीआई को शिकायत भेजी थी। लेकिन 6 जनवरी 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर के कारण शिकायत वापस लेनी पड़ी थी।
27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल मामले में फैसला सुनाया था कि किसी भी खाते को फ्रॉड घोषित करने से पहले उधारकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर एसबीआई ने 2 सितंबर 2023 को आरकॉम के खाते से धोखाधड़ी का टैग हटा दिया था। हालांकि, 15 जुलाई 2024 को आए आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार दोबारा प्रक्रिया अपनाते हुए खाते को फिर से ‘धोखाधड़ी’ घोषित कर दिया गया।