(न्यूज़ लाइव नाउ – दिल्ली): दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट को नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की अनुमति दे दी है।
सिसोदिया को शराब घोटाला में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों द्वारा आरोपित बनाया गया है। सिसोदिया के सभी खाते जांच एंजेंसियों ने सीज किए हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। सिसोदिया ने हाल ही में चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी।
सिसोदिया ने नया बैंक खाता खोलने की आनुमति मांगी थी। मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा था कि उनकी पत्नी की तबियत खराब है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनके इलाज के लिए और घर खर्च के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन ईडी ने उनका बैंक अकाउंट फ्रिज किया हुआ है। जिसके चलते पैसे निकाल नहीं जा सकते। ऐसे में पत्नी की बीमारी और घर खर्च के लिए पैसे देने में वह असमर्थ हैं।
सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा था कि वे सिसोदिया की जमानत के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।सिसोदिया की जमानत को लेकर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यह एक बड़ी जीत है और यह साबित करता है कि सिसोदिया पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।
मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सितंबर, 2023 को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दो मामलों में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।