GST से सैनिटरी पैड, गेहूं चावल समेत घटे-बढ़े इन चीज़ों के दाम

पूरे देश के लिए एक समान टैक्स ढ़ांचे पर जीएसटी काउंसिल फैसला करने जा रही है. इस फैसले के बाद 1 जुलाई से पूरे देश में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स चुकाने वाले सभी कारोबारियों को इन नई दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होगा. आज होने वाले इस फैसले से आम आदमी के लिए एक बार फिर तय होने जा रहा है कि उसे बाजार से उपभोग के लिए ली जाने वाली सुविधाएं, गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 जुलाई 2017 के बाद कम होगी या अधिक.

श्रीनगर में चल रही दो दिन की इस बैठक में जीएसटी काउंसिल ने पहले दिन सभी नियमों को मंजूरी दे दी थी. सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी की बैठक में 0 से 5% की स्लैब पर भी फैसला किया गया है. बैठक में जीएसटी के सभी 9 नियमों को मंजूरी दी गई है. गौरतलब है कि 0 से 5 फीसदी टैक्स स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स पर नाम मात्र का टैक्स लगेगा अथवा जीरो टैक्स लगेगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली साफ संकेत दे चुके हैं कि  1 जुलाई से पूरे देश में GST लागू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है. आज देशभर के लिए जीएसटी की नई दरों पर फैसले के बाद यह और साफ है कि 1 जुलाई से नई दरें लगेंगी. इस बदलाव का सबसे बड़ा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा.  हालांकि अरुण जेटली यह भी दावा कर चुके हैं कि देश में जीएसटी लागू हो जाने के बाद कोई भी कारोबारी टैक्स की चोरी नहीं कर पाएगा. लिहाजा, जब कारोबार साफ हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि इसका फायदा और नुकसान सीधे आम आदमी को होगा.

लिहाजा, जीएसटी में बन रहे नए नियमों से आम उपभोक्ता को क्या असर- जानने के लिए ये पढ़ें:

1. दूध और दही को मौजूदा समय की तरह जीएसटी की नई दरों में भी जीरो जीएसटी लिस्ट में शामिल किया जाएगा. हालांकि मिठाई और दूध के बने उत्पादों पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
2. चीनी, चाय, कॉफी (इंस्टैंट कॉफी को छोड़कर) और खाद्य तेल जैसी रोज उपयोग वाली वस्तुएं न्यूनतम टैक्स रेट 5 फीसदी होगा.
3. अनाज, विशेष रूप से गेहूं और चावल की कीमत नीचे आ जाएगी क्योंकि उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी. वर्तमान में, कुछ राज्यों ने उन पर मूल्यवर्धित कर (वैट) लगाया है.
4. जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ज्यादातर वस्तुए टैक्स रेट की सूची (आज की बैठक में) फाइनल कर ली है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को बाकी वस्तुओं की दर निश्चित हो जायेगी जिसमें सोना, फुटवियर, ब्रांडेड आइटम और बीड़ी शामिल हैं.
5. जेटली ने बताया है कि पहले दिन 1,211 वस्तुओं में से 6 के लिए जीएसटी की दर तय की गई थी. इसके अलावा, पैक किए गए खाद्य पदार्थों की जीएसटी को अभी भी फाइनल किया जायेगा.
6. आज की बैठक में सेवाओं के लिए कर की दर को फाइनल किया जायेगा.
7. सात फीसदी वस्तुओं को कर छूट सूची के अंतर्गत लिया गया है, जबकि 14 फीसदी को 5 फीसदी के सबसे कम टैक्स रेट के अंदर रखा गया है.
8. वहीं 17 फीसदी आइटम को 12 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया है. 43 फीसदी को 18 फीसदी टैक्स रेट में रखा गया और केवल 19 फीसदी माल टॉप टैक्स ब्रैकेट में 28 फीसदी की लिस्ट में रखा गया है.

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