Income Tax Department ने दी जानकारी, आयकर की 30.75 लाख से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट जमा

न्यूज़लाइवनाउ – Income Tax Department ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ऑडिट रिपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी है

टैक्स ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 30 सितंबर की तय समय सीमा तक 30.75 लाख से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट ई-फाइलिंग पोर्टल पर जमा की गई थीं. आयकर विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि इन ऑडिट रिपोर्ट में से 29.5 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 से संबंधित हैं. इनके अलावा कुछ रिपोर्ट फॉर्म 29बी, 29सी, 10सीसीबी से संबंधित हैं.

आयकर विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए विभाग ने सघन पहुंच कार्यक्रम भी संचालित किए थे. इन कार्यक्रमों के तहत ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया के जरिये निर्धारित समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के संबंध में जागरूकता फैलाने से संबंधित 55.4 लाख मैसेज भेजे गए थे. इसके अलावा आयकर विभाग की वेबसाइट पर भी टैक्सपेयर्स की जागरूकता से संबंधित कई वीडियो अपलोड किए गए थे. ये कोशिश टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से तय समय के भीतर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में मददगार रहे हैं.

30 नवंबर तक का मिला समय

आयकर विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, किसी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी यूनिवर्सिटी या शैक्षणिक व चिकित्सकीय संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख को भी एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2023 तक कर दिया गया है. कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का मिला समय.

कंपनियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लास्ट डेट 30 नवंबर तक कर दी गई है. इसके अलावा, जिन कंपनियों को अपने अकाउंट का ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की नियत तारीख एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर ​दी गई है. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 31.10.2023 से बढ़ाकर 30.11.2023 तक कर दिया गया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, “ऐसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय का रिटर्न दायर करने की तय तारीख जो 31 अक्टूबर 2023 थी उसे 30 नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है.” आईटीआर-7 पॉलिटिकल पार्टियों, चुनावी ट्रस्ट के अलावा धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकाय द्वारा दाखिल किया जाता है.

Income Tax Department