(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): पाकिस्तान में 4 दिन तक चले पॉलिटिकल ड्रामे के बाद शुक्रवार देर रात पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर में अपने घर जमान पार्क पहुंच गए। खान को इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट से एक साथ 3 राहत मिली हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने कहा- खान को किसी भी केस में 17 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने शुक्रवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत मंजूर की है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब और समन रफत इम्तियाज की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने आज उन्हें 15 दिन की सुरक्षात्मक जमानत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में श्री खान की गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ करार दिए जाने के एक दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक द्वारा विशेष खंडपीठ का गठन किया गया था। इससे पहले इमरान खान कड़ी सुरक्षा में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। वह धूप का चश्मा लगाए हुए थे और हल्का नीला कुर्ता-पायजामा तथा गहरा नीला जैकेट पहने हुए थे। राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया हुआ था। अदालत में सुनवाई एक घंटे की देरी से शुरू हुई। दो सदस्यीय पीठ ने वकीलों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। सुनवाई के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में इमरान खान ने कहा कि यदि उनकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है तो वह विरोध नहीं करेंगे। गिरफ्तारी की आशंका के बीच पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी कानूनी टीम से संपर्क किया और झड़पों का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि यदि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया तो पहले की तरह प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी।