(न्यूज़लाइवनाउ-Kerala) Kerala ट्रेन आगजनी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है. एनआईए के मुताबिक, आरोपी शाहरुख पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को भी फॉलो करता था. एनआईए की चार्जशीट में हुए कई खुलासे.
Kerala ट्रेन आगजनी मामले में एनआईए ने एकमात्र आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार कर लिया है. 27 वर्षीय आरोपी का नाम शाहरुख सैफी है. आरोपपत्र के मुताबिक, आरोपी कट्टरपंथी वीडियो देखकर जिहादी बना. चार्जशीट में एनआईए ने कई खुलासे किए हैं. अप्रैल में अंजाम दी गई इस वारदात में एक बच्चे समेत तीन यात्रियों की मौत हो गई थी और नौ अन्य घायल हुए थे.
आरोपी शाहरुख सैफी पर आईपीसी, यूए(पी)ए, रेलवे अधिनियम और पीडीपीपी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. एनआईए के मुताबिक, शाहरुख सैफी आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोपी है, जिसने इसी साल 2 अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डी1 कोच में आगजनी की थी. एनआईए की चार्जशीट कहती है कि आरोपी ने यात्रियों पर पेट्रोल फेंका और छिड़का और लोगों को मारने के इरादे से एक लाइटर से बोगी में आग लगाई थी.
एनआईए की जांच में पता चला कि सैफी ने आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए केरल को इसलिए क्योंकि वह अपना जिहादी काम ऐसी जगह करना चाहता था जहां उसे पहचाना न जा सके. वारदात के बाद उसका इरादा नॉर्मल लाइफ में लौटने का था. उसका मकसद आम लोगों में दहशत पैदा करना था.
इस प्रक्रिया में उसने सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारकों को फॉलो किया
एनआईए के मुताबिक, अरोपी को हिंसक चरमपंथ और जिहाद के पक्ष में सोशल मीडिया पर मौजूद विभिन्न ऑनलाइन प्रचार सामग्री के माध्यम से आत्म-कट्टरपंथी बनाया गया. उस सामग्री को भारत और विदेश की नागरिकता वाले कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारकों की ओर से प्रचारित किया जाता है.
इस प्रक्रिया में उसने सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारकों को फॉलो किया, उन्हें भी जो पाकिस्तान के हैं. उसने ऑनलाइन कट्टरपंथ का पालन करते हुए जिहादी टेरर एक्ट के रूप में आगजनी की थी. आरोपी मूल रूप से दिल्ली के शाहीनबाग का रहने वाला है.