हालांकि जिन लोगों के पास अभी विशिष्ट पहचान संख्या वाला आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड के लिए पंजीकरण के लिए 30 नवंबर 2016 तक का समय दिया गया है. सरकार सालभर में एक उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडीशुदा दामों पर उपलब्ध कराती है. इसके लिए सब्सिडी को उपभोक्ता के खाते में पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वह बाजार दर पर सिलेंडर खरीद सके.
मंत्रालय के मुताबिक जब तक लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होता है, तब तक फोटो वाली बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर आधार कार्ड की आवेदन पर्ची के आधार पर यह सब्सिडी जारी की जाएगी. मेघालय, असम और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह आदेश पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.