(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): केरल की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति को दो साल पहले अपनी नाबालिग चचेरी बहन से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में कुल 135 साल कैद की सजा सुनाई। लोक प्रासीक्यूटर रघु ने कहा कि हरिपद फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय बलात्कार के दोषी को कुल 135 साल की सजा सुनाई। यह सजा पॉक्सो एक्ट के तहत दी गई है। अभियोजक ने कहा कि आरोपी को सजा साथ-साथ काटनी होगी और उनमें से अधिकतम 20 साल थी। दोषी को 20 साल जेल की सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक दोषी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था और वह उसे अपने स्कूल ले जाता था और घर वापस उसकी नानी के पास लाता था। अभियोजक ने बताया कि इस निकटता का फायदा उठाते हुए युवक ने नहाते समय पीड़िता का वीडियो रिकॉर्ड करके, उसने उसके साथ अंतरंग संबंध स्थापित किए और उसे गर्भवती कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी युवक पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। पीड़िता ने वारदात के वक्त 15 साल की थी।