रेलवे ने भेजा नोटिस, हल्द्वानी में 4000 परिवारों होंगे बेघर

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि लोगो को एक सप्ताह का नोटिस दिया जाए, जिसके बाद निर्माणों को गिरा दिया जाए।

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ):नया साल इसबार हल्द्वानी के 4000 से अधिक परिवारों के लिए खुशियों की जगह दुख को लाया है। सालों से रहने वाले बनभूलपुरा में इन परिवारों को घर खाली करने का नोटिस मिला है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके ये घर बनाया है। कोर्ट ने भी इस बात को अब मान लिया है और इन्हें घर खाली करने को कहा है।

4,000 से अधिक परिवारों को खाली करने का नोटिस

1 जनवरी से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों के 4,000 से अधिक परिवारों को खाली करने का नोटिस दिया जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार खाली करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा। नैनीताल जिले के अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

रेलवे ने क्या कहा

अधिकारियों का कहना कि उन्होंने रेलवे की 2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पीआरओ राजेंद्र सिंह ने कहा 10 दिन पहले, रेलवे की भूमि पर सभी अनधिकृत अतिक्रमणो को हटाने के लिए उच्च न्यायालय का फैसला आया था। जिसमे 4,365 अतिक्रमण हैं और हम स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस देंगे। रहने वालों को शिफ्ट करने के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा; उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।”

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