PM के पास वक्त नहीं तो NHAI करे एक्सप्रेस-वे का उद्घाटनः सुप्रीम कोर्ट

गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद और पलवल (हरियाणा) को जोड़ने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अहम बात कही है।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), फरीदाबाद और पलवल (हरियाणा) को जोड़ने वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया कि नवनिर्मित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 31 मई से पहले किया जाए। देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है।ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे 135 किलोमीटर लंबा है। सुनवाई में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने कहा कि हमने उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री से कहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर वो नहीं करते हैं तो आप क्यों नहीं कर देते। कोर्ट ने कहा पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि अप्रैल में उद्घाटन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।कोर्ट ने कहा है कि अगर इस महीने के आखिर तक उद्घाटन नहीं होता है, तो 1 जून से इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। वहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस-वे का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। हम पीएम से इसके उद्घाटन के लिए समय लेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में केंद्र से कहा था कि दिल्ली के चारों ओर जुलाई 2016 तक एक नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाए, जिससे दिल्ली में वाहनों की भीड़ कम की जा सके। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा कि मेघालय कोर्ट पिछले पांच साल से काम कर रहा है, लेकिन आजतक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक, 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे का 81 फीसद निर्माण पूरा हो चुका है। निर्माण से जुड़ी निजी कंपनियों का कहना है कि यह काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा। इसका निर्माण कार्य अगले साल फरवरी तक पूरा होने का लक्ष्य था लेकिन यह समय से पहले ही जून में पूरा हो जाएगा।इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उप्र, उत्तराखंड से आने-जाने वाले वाहनों को अब दिल्ली शहर के अंदर से नहीं जाना पड़ेगा।

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