जल्दी ही नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने वाले लोगों के गले में फांसी का फंदा होगा

जिसके बाद 12 साल से कम की बच्चियों के बलात्कार के दोषी लोगों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा.

शनिवार को कैबिनेट की बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद 12 साल से कम की बच्चियों के बलात्कार के दोषी लोगों को मौत की सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा.कैबिनेट की बैठक के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में एक पत्र देकर कहा है कि वह पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जिसके तहत 12 साल से कम की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होगा. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या की घटना के बाद से कई लोग ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग कर चुके हैं. मेनका गांधी ने जब इस प्रस्ताव के बारे में कहा तो उन्हें हर तरफ से इसको लेकर समर्थन मिला.दो दिन पहले ही मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए स्पेशल सेल बनाने को कहा था. मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को लिखे गए पत्र में मेनका गांधी ने कहा था कि ऐसे मामलों की जांच और सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस के लोगों की विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए और राज्यों में फॉरेंसिक लैब की स्थापना होनी चाहिए जिससे दोषी बच न सके और उन्हें तेजी से सजा दिलाई जा सके.

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