दिल्ली : RO पर NGT का बैन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में RO पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है।
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : दिल्ली में RO बैन पर टिप्पणी करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। दिल्ली में पानी को लेकर RO पर लगाए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में RO पर बैन जारी रखने का आदेश दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने RO कंपनियों से कहा है कि वह अपनी बात मंत्रालय के सामने रखें। इसके लिए कोर्ट ने RO कंपनियों को 10 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एनजीटी के RO पर लगाई गई रोक में कोई कमी नहीं लगती है। वॉटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली में RO फिल्टर के उपयोग पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। एसोसिएशन की ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में RO का इस्तेमाल न होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई करे और एनजीटी की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासपास ने ट्विट करते हुए कहा कि अगर दिल्ली का पानी शुद्ध है तो अरविंद केजरीवाल ये घोषणा करें कि उनके सभी कार्यालयों से RO हटा लिया जाएगा। इसके बाद सभी सरकारी बैठकों में बोतल बंद पानी की जगह नल का पानी पिलाया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार पानी के मानक को मेंडेटरी करने की अनुशंसा करे। इस ट्वीट के जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा, अब असली दर्द निकला बाहर मंत्री जी RO कंपनी से क्या डील हुई है बता दो?