लंदन कोर्ट में हारा विजय माल्या, देने पड़ेंगे 1.55 अरब डालर
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): भारत से कई बैंकों का करोड़ों रुपये लेकर फरार उद्योगपति विजय माल्या को तगड़ा झटका लगा है। लंदन की एक अदालत 1.55 अरब डालर से अधिक यानी 10 हजार करोड़ रुपये की वसूली के मामले में माल्या के खिलाफ फैसला दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग का आरोप है। न्यायाधीश एंड्रयू हेनशा ने माल्या की आस्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। अदालत ने भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र हैं।अदालत के आज के फैसले से उक्त भारतीय बैंक इंग्लैंड व वेल्स में माल्या की आस्तियों की जब्ती के फैसले का कार्यान्वयन कर सकेंगे। वैश्विक जब्ती आदेश के चलते माल्या अपनी संपत्तियों को न तो बेच सकता है न ही किसी तरह का और सौदा कर सकता है। भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई , बैंक आफ बड़ौदा , कारपोरेशन बैंक , फेडरल बैंक , आईडीबीआई बैंक , इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पीएनबी , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने आज यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड ( यूबीएल ) के 4.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 15.63 प्रतिशत हिस्सेदारी को जब्त किये। इन शेयरों को एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। ये शेयर कंपनी की आठ प्रवर्तक कंपनियों के पास थे। कंपनी ने आज इसकी जानकारी दी।