हिमाचल : RTI के दायरे में होंगे के प्राइवेट संस्थान
निजी विश्वविद्यालय आरटीआई एक्ट की अनुपालना के लिए बाध्य हैं।उन्हें जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अथॉरिटी की नियुक्ति करनी ही होगी
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : हिमाचल विधानसभा से पारित कानून के तहत प्रदेश में स्थापित निजी संस्थान भी आरटीआई एक्ट के दायरे में होंगे। हिमाचल सूचना आयोग ने एक अपील पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं कि ऐसे संस्थान पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में हैं या नहीं।ऐसे संस्थानों को सरकार से आर्थिक मदद दी जाती है या नहीं, यह भी जरूरी नहीं। यही व्यवस्था प्रदेश के तमाम निजी विश्वविद्यालयों के मामले में भी लागू होगी। निजी विश्वविद्यालय आरटीआई एक्ट की अनुपालना के लिए बाध्य हैं।उन्हें जन सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अथॉरिटी की नियुक्ति करनी ही होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान के आरटीआई कोर्ट ने एक अपील पर कहा कि इसी कोर्ट ने अपने पांच मार्च 2014 के आदेश में भी साफ किया था कि बाहरा यूनिवर्सिटी पर आरटीआई के प्रावधान लागू होंगे।प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी पर आरटीआई एक्ट लागू होगा। उन्हें जन सूचना अधिकारी और पहली अपीलीय अथॉरिटी की नियुक्ति करनी होगी।