SC ने केंद्र सरकार को दी अनुमति, सहारा की चिट फंड में पैसे फंसा चुके लोगों को वापस होगा भुगतान

सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहारा की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए गए 24000 करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र की याचिका स्वीकार कर ली है।

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): सुप्रीम कोर्ट की ओर से सहारा की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा फंड से 5 हज़ार करोड़ रुपए इन निवेशकों के लिए जारी करने की केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सरकार ने कहा था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए। निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा हैं।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका स्वीकार होने के बाद अब केंद्र सरकार 24000 करोड़ के कुल फंड में से निवेशकों को 5000 करोड़ का आवंटन कर सकेगी। इस रकम से 1.1 करोड़ निवेशकों के पैसों का भुगतान किया जा सकेगा। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जाए। वहीं, पीठ ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।

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