मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति दी
(न्यूज़लाइवनाउ-Tamil Nadu) तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां फिलहाल अस्थायी (टेम्पररी) होंगी!-->…