निलंबित आईएएस निर्मला को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

(एनएलएन मीडिया )  जोधपुर। आठ करोड़ के गेहूं घोटाले की आरोपी निलंबित आईएएस निर्मला मीणा की अग्रिम जमानत अर्जी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई। अब मीणा को एसीबी के समक्ष सरेंडर करना ही पड़ेगा। मीणा जनवरी से एसीबी के साथ लुका-छिपी का खेल खेल रही थी।  सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट ने दो माह तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, परंतु एक माह पहले हाईकोर्ट ने भी उसे राहत नहीं दी तो वह पति पवन मित्तल के साथ गायब हो गई और आखिरी दांव लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में मीणा की ओर से सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने बचाने के लिए दलीलें दी, मगर राजस्थान सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि यह गरीबों के निवाले का बड़ा घोटाला है। अनुसंधान में इतने फैक्ट सामने आए हैं जिनकी पुष्टि से कुछ और अफसरों को गिरफ्तार करना पड़ सकता है।

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