आयकर विभाग ने किया आगाह, दो लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये और इससे अधिक के नकद लेनदेन के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा कि इस सीमा के उल्लंघन पर कानून के तहत कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.

एक सार्वजनिक संदेश में विभाग ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति से एक या अधिक लेनदेन में दो लाख रुपये या अधिक की राशि लेने पर प्रतिबंध है. इसी तरह अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के लिए 20,000 रुपये नकद लेन-देन और कारोबार से संबंधित खर्च के लिए 10,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर भी प्रतिबंध है.

कर विभाग ने आम जनता से इस नियमों के उल्लंघन की जानकारी देने को भी कहा है . इस तरह के मामलों की जानकारी लोग आयकर विभाग के संबंधित कार्यक्षेत्र के प्रधान आयुक्त को या blackmoneyinfo@incometax. gov.in पर ईमेल से दी जा सकती है. विभाग पूर्व में भी इसी तरह के सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर चुका है.

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