ए राजा और कनिमोझी 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट से बरी हुए

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और कई अन्य पर अहम फैसला सुनाया। स्पेशल कोर्ट ने राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट परिसर में राजा और कनिमोझी के समर्थकों की भारी भीड़ के चलते कार्यवाही देरी से शुरू हुई।



सभी आरोपी मुख्य रूप से स्वयं अदालत में पेश हुए थे। बता दें कि 2010 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) रहे विनोद राय की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। घोटाले पर सुनवाई छह साल पहले 2011 में शुरू हुई थी जब अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। ये पूरा घोटाला 1.76 लाख करोड़ का था।

सीबीआई द्वारा दायर पहले मामले में राजा और कनिमोझी के अलावा पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आर के चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनीटेक लिमिटेड एमडी संजय चंद्रा और रियालंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर आरोपी हैं। इस घोटाले से जुड़े केस में एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रविकांत रुइया, अंशुमान रुइया, लूप टेलीकॉम की प्रमोटर किरण खेतान, उनके पति आईपी खेतान और एस्सार ग्रुप के डायरेक्टर विकास सराफ भी आरोपी थे।



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