चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा दोषी करार।

चाईबासा कोषागार मामले में लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र समेत 50 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. सीबीआई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

(एनएलएन मीडिया-न्यूज़ लाइव नाऊ) चारा घोटाला के एक और मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है।  सेंकेड हाफ में इस मामले में सभी दोषियों को सजा भी सुना दी जाएगी। इस केस में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है,जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इससे पहले होटवार जेल से लालू प्रसाद को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। यहां वे सुनवाई में हाजिर हुए और कोर्ट ने उन्हें चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ वो ऊपरी अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को जेल भेजने में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का हाथ हैं। जनता सब समझ रही है और हमलोग जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखेंगे। लालू के साथ कोर्ट परिसर में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, भोला यादव समेत कई विधायक मौजूद रहे। यह केस चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.13 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है। इस केस में लालू प्रसाद समेत कुल 56 लोग आरोपी बनाए गए थे। वर्ष 1992-93 में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एस एस प्रसाद ने 10 जनवरी को मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। इस प्राथमिकी में सीबीआई ने कुल 76 लोगों को आरोपी बनाया था। सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो गई। जबकि एक आरोपी फूल सिंह अभी भी फरार है। मालूम हो कि चारा घोटाले का यह तीसरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद पर फैसला आएगा। इससे पहले दो मामले में उन्हें सजा हो चुकी है।

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