शादी के बाहर संबंध बनाने पर अब क्या पुरुष के साथ महिला को भी अपराधी माना जाएगा?

धारा 497 केवल उस व्यक्ति के संबंध को अपराध मानती है, जिसके किसी और की पत्नी के साथ संबंध हैं। पत्नी को न तो व्यभिचारी और न ही कानून में अपराध माना जाता है, जबकि आदमी को पांच साल तक जेल का सामना करना पड़ता है।

(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : डेढ़ सौ साल पुराने एडल्ट्री कानून की कमियां सामने आने के बाद उसकी समीक्षा की जरूरत भी अब महसूस की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। महिला-पुरुष समानता की दृष्टि से ये धारा 497 में बदलाव खासा अहम माना जा रहा है।
धारा 497 केवल उस व्यक्ति के संबंध को अपराध मानती है, जिसके किसी और की पत्नी के साथ संबंध हैं। पत्नी को न तो व्यभिचारी और न ही कानून में अपराध माना जाता है, जबकि आदमी को पांच साल तक जेल का सामना करना पड़ता है। यदि कोई पुरुष किसी विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है लेकिन उसके पति की सहमति नहीं लेता है तो उसे पांच साल की जेल होगी। लेकिन जब पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसे अपने पत्नी की सहमति की कोई जरुरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान महिला और पुरुष को समान नजर से नहीं देखता और आपराधिक कानून पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर है। यह वास्तव में दिलचस्प है कि ‘एडल्टरी’ के अपराध को 1837 में थॉमस बाबिंगटन मैकॉले यानि लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में तैयार भारतीय दंड संहिता के पहले ड्राफ्ट में स्थान नहीं मिला था। हालांकि, कानून आयोग ने 1847 में दंड संहिता पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में एक अलग विचार लिया और लिखा: “जबकि हम सोचते हैं कि व्यभिचार को अपराध संहिता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, हम विवाहित महिला के साथ व्यभिचार के लिए अपनी संज्ञान को सीमित कर देंगे, और इस बात पर विचार करते हुए कि इस देश में महिला की हालत, इसके प्रति सम्मान में, हम अकेले पुरुष अपराधी को दंड के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे।”
हालांकि, कानून आयुक्तों द्वारा यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी, और 1860 में आई धारा 497 के रूप में आज जो हमारे सामने है, इसे लागू किया गया था।
एक पीआईएल ने अदालत के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं:
– क्या रिश्ते में मनुष्य अकेला महिला को रिझा सकता है?
– क्या एक महिला व्यभिचार करने में असमर्थ है?
– क्या पुरुष को ही जेल जाना होना अगर उसके किसी और की पत्नी के साथ संबंध हैं?
– अगर पति अपनी पत्नी के साथ रिश्ते के लिए अपनी सहमति देता है तो क्या यह जायज़ हो जाएगा?
– क्या पति की सहमति का कानून किसी महिला को एक वस्तु की तरह नहीं आंक रहा?
सीआरपीसी की धारा 198(2) के तहत इस अपराध में सिर्फ पति ही शिकायत कर सकता है। पति की अनुपस्थिति में महिला की देखभाल करने वाला व्यक्ति कोर्ट की इजाजत से पति की ओर से शिकायत कर सकता है।

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