ममता के भतीजे अभिषेक की अर्जी कोर्ट ने की खारिज, शिक्षक भर्ती घोटाले में लगाया 25 लाख का जुर्माना

ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिक्षक भर्ती घोटाले में सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत के पहले के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने अभिषेक पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।

पहले के आदेश में अदालत ने स्कूल भर्ती मामले में ममता बनर्जी के भतीजे से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी को अनुमति दी गई थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिन्हा ने अदालत कक्ष में आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ा। पीठ ने टीएमसी के गिरफ्तार युवा नेता कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी की अर्जियों को खारिज कर दिया है।

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