सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST कानून को मंजूरी दी, कानून मूलरूप में बना रहेगा, ली जा सकेगी अग्रिम जमानत।
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : SC-ST कानून पर केंद्र ने जो संसोधन किए थे उसे सुप्नुरीम कोर्सूट ने मंजूरी दे दी है।
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