कोर्ट ने आजम खां को नफरत ही भाषण देने के आरोप में पाया दोषी, 2 साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही उन पर ढाई हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आजम खान को नफरत थी भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है।
(एन एल एन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ): समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है साथ ही उन पर ढाई हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आजम खान को नफरत थी भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर आजम खां के अधिवक्ता और अभियोजन का पक्ष सुना गया। आजम खां न्यायिक अभिरक्षा में है।
आजम खां पर आरोप था कि 18 अप्रेल 2019 को धमारा गांव में जनसभा के दौरान उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और सुनवाई के बाद शनिवार को आजम खां को नफरती भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खां इस समय न्यायिक अभिरक्षा में है और कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना है और अब कोर्ट ने आजम खां को दो साल की कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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