नोएडा में धारा 163 लागू, सार्वजनिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम…
(न्यूज़लाइवनाउ-Noida) धारा 163 लागू होने के बाद किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिले में प्रदर्शन और जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में धारा 163 को लागू!-->!-->!-->…