चूहे की वजह से रेलवे को देना पड़ेगा 25 हजार का जुर्माना
चेन्नई यात्रा के दौरान वेंकटचलम को ट्रेन में चूहे ने काट लिया था।उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि टीटी को जानकारी देने और चूहे के काटने से हुआ जख्म दिखाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : चलती ट्रेन में चूहे के काटने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने यात्री को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश रेलवे को दिया है। फोरम ने 2000 रुपये बतौर मेडिकल खर्च भी यात्री को देने को कहा है। रेलवे को तीन महीनों में मुआवजे की रकम देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर नौ प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा।जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरवी दीनदयालन तथा सदस्य एस राजलक्ष्मी ने यात्री वेंकटचलम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनको हुई मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा की एवज में मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 8 अगस्त 2014 का है। चेन्नई यात्रा के दौरान वेंकटचलम को ट्रेन में चूहे ने काट लिया था।उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि टीटी को जानकारी देने और चूहे के काटने से हुआ जख्म दिखाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। प्राथमिक चिकित्सा तक की भी व्यवस्था नहीं की। बल्कि टीटी ने कहा कि उन्हें अगले स्टेशन पर ही चिकित्सा दी जा सकती है। अंत में चेन्नई के एग्मोर स्टेशन पर वे उतर गए और शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया।यह पहला मौका नही है जब आम नागरिकों को रेल में चूहों का आतंक झेलना पड़ा हो, इसके पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जब चूहों की वजह से रेलवे को शर्मसार होना पड़ा है।