प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगा सकते, हमारे पास कानूनी अधिकार नहीं – एनआईए कोर्ट
बता दें कि मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है।
(एनएलएन मीडिया – न्यूज़ लाइव नाऊ) : भोपाल सीट से बीजेपी कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कोर्ट ने कहा है कि वह प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। दरअसल प्रज्ञा की सेहत को ठीक बताते हुए कोर्ट से उनके लड़ने पर बैन लगाने की मांग की गई है। बता दें कि मालेगांव धमाकों में आरोपी प्रज्ञा की उम्मीदवारी के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई है।एनआईए कोर्ट में प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता वकील ने कहा, ‘वह खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रही हैं लेकिन वह चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जिसे देखकर लगता है कि वह बीमार नहीं हैं।’ वकील की दलील पर एनआईए कोर्ट ने कहा, ‘वर्तमान चुनाव में इस अदालत के पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने की वैधानिक ताकत नहीं है। यह चुनाव अधिकारियों पर है कि वे इस बारे में फैसला करें। यह कोर्ट आरोपी नंबर 1 (प्रज्ञा ठाकुर) को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती। इस संबंध में शिकायत खारिज की जाती है।’ एनआईए कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘इस वक्त अदालत यह नहीं कह सकती कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, क्योंकि एनआईए ने प्रज्ञा पर लगे आरोप हटाने को खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी है।’