गोपेश्वर, उत्तराखंड. चमोली की खाद्य सुरक्षा अदालत ने रजनीगंधा पान मसाले को अनसेफ ब्रांड घोषित करते हुए इसका उत्पादन करने वाली कंपनी पर चार लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिए गए आदेश में स्थानीय स्तर पर इस पान मसाले को बेचने वाले व्यापारी पर भी 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.
चमोली में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तीन साल पहले मेसर्स मेहरवाल एजेंसी के यहाँ से रजनीगंधा पान मसाले को लेकर शिकायत दर्ज की थी और जांच शुरू कराई थी. नमूने की जांच के लिए रजनीगंधा पान मसाले को राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रुद्रपुर और पुणे में खाद्य विश्लेषक रेफरल प्रयोगशाला में भेजा गया था. दोनों लेबोरेटरी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी.