हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी,विमान के उड़ान भरने से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर नहीं देना होगा चार्ज

फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक-इन ऑप्शन होगा, विमान के उड़ान भरने से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा

(एनएलएन मीडिया-न्यूज़ लाइव नाऊ) : केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने में विमानन कंपनियों की मनमानी खत्म करने और अचनाक फ्लाइट रद्द होने पर अगली फ्लाइट की टिकट देने की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट जारी किया है।केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। मंगलवार को ड्राफ्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि फ्लाइट बुकिंग के बाद 24 घंटे का लॉक-इन ऑप्शन होगा। इसके बाद और विमान के उड़ान भरने से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा।एयरलाइन और उसके एजेंट किसी भी हालत में यात्रियों से फ्लाइट टिकट का कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। साथ ही फ्लाइट टिकट का कैंसलेशन चार्ज टिकट पर प्रिंट किया जाएगा।इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर टिकट में नाम और पता जैसे बदलाव भी फ्री में कराए जा सकेंगे। उन्होंने पेपरलेस यात्रा के लिए बायोमैट्रिक आधारित ‘डिजी-यात्रा’ (Digiyatra) की भी शुरुआत की है। इससे घरेलू हवाई यात्रियों को भी जल्द ही एयरपोर्ट पर पूरी तरह कागज रहित बोर्डिंग की सुविधा मिल सकेगी।नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि अगर विमानन कंपनियों की गलती से फ्लाइट में देरी होती है, तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। इसके अलावा यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है, तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने की व्यवस्था करनी होगी।उन्होंने बताया कि विमान के उड़ान भरते ही यात्रियों को इंटरनेट सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फ्लाइट मोड में रखना होगा। मोबाइल सेवा तभी मिलेगी जब विमान तीन हजार मीटर से ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा हो।

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