बीजेपी एमएलए नीना वर्मा पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बनी रहेंगी विधायक

धार की भाजपा विधायक नीना-विक्रम वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट इंदौर ने एक चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया गया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा लगाई याचिका पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कोर्ट के स्टे के बाद वर्मा विधायक बनी रहेंगी।



हाईकोर्ट ने की थी विधायकी शून्य…
– धार निवासी सुरेशचंद्र भंडारी ने उनके निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वर्मा ने निर्वाचन फाॅर्म भरने के दौरान कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए। जैसे- संपत्ति की जानकारी नहीं दी। आय के साधनों का खुलासा नहीं किया था। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधायक वर्मा की विधायकी शून्य घोषित कर दी थी। कोर्ट ने वर्मा को ४५ दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की मोहलत दी थी। गौरतलब है कि उनके निर्वाचन को पराजित कांग्रेस प्रत्याशी बालमुकुंद सिंह गौतम ने भी चुनौती दे रखी है।

वर्मा की दूसरी बार भी वही गलती
– धार विधायक की विधायकी इससे पहले सितंबर 2013 में भी शून्य घोषित हुई थी। तब एक वोट से उनकी जीत को मुख्य आरोप बनाया था। नामांकन फाॅर्म में संपत्ति और आय की जानकारी नहीं देने की बात भी लिखी थी। इस बार नामांकन फाॅर्म खाली छोड़ने को मुख्य आधार बनाया था।




– वर्मा धार विधायक बनी रहेंगी, इसकी जानकारी लगते ही भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थक जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे और जमकर आतिशबाजी करते हुए जिंदाबाद व विधायक जिंदाबाद के नारे लगाए।

Leave A Reply