बिहार :सरकारी पुलों पर नहीं देना होगा टोल टैक्स , नियम १ अप्रैल से लागू।

(न्यूज़ लाइव नाउ): बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने घोषणा की कि लोगों को एक अप्रैल से राज्य सरकार के किसी भी पुल पर टोल टैक्स नहीं देना होगा. पथ निर्माण मंत्री ने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू नहीं होगा क्योंकि वह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के बडे पुलों और शहर की सड़कों पर समुचित रौशनी की व्यवस्था की जाएगी ताकि इन पुलों और सडकों पर अंधेरा नहीं रहे.

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में कई और बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिनमें दरभंगा होते हुए औरंगाबाद-जयनगर के बीच चार लेन सड़क, आरा होते हुए सासाराम-पटना के बीच चार लेन सड़क, सिवान, सीतामढी और मधुबनी जिला के उचैठ स्थान होते हुए सहरसा तक अयोध्या—जनकपुर राम-जानकी चार लेन मार्ग शामिल हैं. यादव ने कहा कि पांच साल के लिए लाए गए प्रभावी सड़क रख-रखाव नीति के कारण लगभग 8000 किमी खड्ड मुक्त सडकें बन चुके  हैं.

सरकार ने ओपीआरएमसी के आधार पर अगले सात साल के लिए 15,000 किलोमीटर सड़कों के रख-रखाव के लिए ताजा निविदा जारी करने का निर्णय लिया है

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